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ज्ञानवापी की तरह हो सर्वे... सुप्रीम कोर्ट पहुंचा श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह विवाद

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाए।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 14 Aug 2023 12:44 PM
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ज्ञानवापी की तरह हो सर्वे... सुप्रीम कोर्ट पहुंचा श्रीकृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह विवाद

ज्ञानवापी मस्जिद के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह का भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि कथित शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू समुदाय का अधिकार है, जिसका निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था।

ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद सर्वेक्षण चल रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने भी याचिका दायर कर दी है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि विवादित भूमि के संबंध में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और मस्जिद समिति द्वारा पेश किए गए दावे की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गहन वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना जरूरी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह सर्वेक्षण अनुभवजन्य डेटा पेश करेगा और उनके बयानों की सटीकता को प्रमाणित करेगा, किसी भी निष्कर्ष या निर्णय के लिए एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा।

याचिका में कहा गया है, "विवादित भूमि के संबंध में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किए गए दावे की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक संपूर्ण वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना जरूरी है। यह सर्वेक्षण डेटा प्रदान करेगा और उनके बयानों की सटीकता को प्रमाणित करेगा।" 

इसमें आगे कहा गया है, "विवादित भूमि के संबंध में धार्मिक इतिहास और धार्मिक संदर्भ में साइट के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए उचित वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से इसके अतीत की व्यापक जांच और अध्ययन आवश्यक है।"

शाही ईदगाह पर विवाद बढ़ा
गौरतलब है कि इस साल जनवरी में, ट्रस्ट ने अपने हितों के साथ-साथ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के अनुरोध के साथ एक मानचित्र के साथ सिविल जज, मथुरा के समक्ष मुकदमा दायर किया था। अनुरोध किया गया कि कृष्ण जन्मभूमि को उस स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए जहां वर्तमान में शाही मस्जिद ईदगाह मौजूद है।

क्या कहती है ईदगाह समिति
शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुकदमे के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कीं हैं। ऐसा कहा गया कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित है, जो यह प्रदान करता है कि किसी भी पूजा स्थल की प्रकृति को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। 

उधर, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने अध्यक्ष आशुतोष पांडे के माध्यम से हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह मथुरा की दीवानी अदालत को पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए उसके आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दें।

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