चालान काटने में धांधली रोकने का तरीका, इस राज्य में बिना बॉडीकैम पहने जुर्माना नहीं वसूल पाएगी पुलिस
- चालान काटने में ट्रैफिक पुलिस द्वारा मनमानी पर संज्ञान लेते हुए गोवा की सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। राज्य में बिना बॉडीकैम के चालान काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों पर मनमाने तरीके से चालान काटने और जुर्माना वसूलने में हो रही धांधली की बढ़ती घटनाओं के बीच गोवा की सरकार ने इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। गोवा सरकार ने पुलिस कर्मियों पर बिना बॉडी कैमरा पहने फिजिकल चालान जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह आदेश भी जारी किए हैं कि दिन के समय सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी द्वारा और रात के समय सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा ही फिजिकल स्पॉट चालान काटा जा सकता है। इस दौरान अधिकारियों के लिए बॉडीकैम पहनना अनिवार्य होगा।
मामले पर जानकारी देते हुए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा 'परेशान' करने की शिकायतों और पुलिस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरों, डैशकैम फुटेज या पुलिस अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज के माध्यम से जारी किए गए ऑनलाइन चालान पहले ही तरह की जारी किए जा सकेंगे और यह नियम सिर्फ फिजिकल चालान के लिए होंगे।
मनमानी होगी खत्म
मुख्यमंत्री सावंत ने कहा, “दिन के समय केवल बॉडी कैमरा वाले पुलिस इंस्पेक्टर ही चालान जारी करेंगे। पुलिस विभाग का कोई और व्यक्ति चालान जारी नहीं करेगा। वहीं रात में सिर्फ बॉडी कैमरा वाले सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी ही चालान जारी करेंगे। AI सिस्टम का उपयोग करके चालान सीधे उनके पते पर भेजे जाएंगे। पुलिस तस्वीरें लेगी और आपको चालान मिलेगा। कोई भी दूसरा शख्स लोगों को रोककर मौके पर चालान जारी नहीं करेगा।”
पर्यटकों को भी दी चेतावनी
इस दौरान मुख्यमंत्री सावंत ने गोवा घूमने आये पर्यटकों की गाड़ियों से गैस स्टोव और सिलेंडर जब्त करने का भ आदेश दिया है। सरकार के मुताबिक इसका मकसद पर्यटकों को और समुद्र तटों पर खाना पकाने से रोकना है। मुख्यमंत्री ने कहा, "पर्यटक बेमतलब तरीके से समुद्र किनारे और सड़कों के किनारे खाना बनाते और खाते हैं, जगह को गंदा करते हैं और चले जाते हैं। पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे गैस स्टोव और सिलेंडर लेकर गोवा न आएं। अगर वे खुले में खाना बनाते और खाते पाए गए, तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा।"