'हमारे बारह' मूवी की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि उच्च न्यायालय का आदेश आने तक इस फिल्म को रोक कर रखा जाए। आइए जानते हैं कि इस फिल्म में आखिर क्या है।
फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय की ओर से फैसला आने तक हम रोक लगाते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट से जल्दी निर्णय लेने को कहा।
जस्टिस मिश्रा का कहना है कि नवंबर 2023 में उच्च न्यायिक सेवाओं से हाईकोर्ट में प्रमोशन के बाद से अब तक उन्हें GPF खाता नहीं मिला है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं।
शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस राज्य में मुकदमा चला, उसे भी ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इस दौरान अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के साल 2008 के संकल्प का भी जिक्र किया।
Bilkis Bano Case: फिलहाल, 11 दोषियों के पास समीक्षा याचिका का रास्ता खुला है। सोमवार को आए फैसले के बाद सभी वे शीर्ष न्यायालय में 30 दिनों के अंदर समीक्षा याचिका दाखिल कर सकते हैं।
Supreme Court News: मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुमपारा से कहा कि ‘कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ याचिका पर मुझे एक पीठ का गठन करना होगा।’
बिलकिस बानो के 11 दोषियों की रिहाई खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को खूब सुनाया है। अदालत ने कहा कि यह मामला दूसरे के अधिकार को हड़पने का क्लासिक केस है। इन लोगों को सरेंडर करना होगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ कहा, 'यह कहना कि कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, उचित नहीं होगा। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि अधिक पारदर्शिता बनी रहे।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 2019 में कहा था कि हिंदुओं की इस आस्था को लेकर कोई विवाद नहीं है कि भगवान राम का जन्म संबंधित स्थल पर हुआ था, और प्रतीकात्मक रूप से वह संबंधित भूमि के स्वामी हैं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा कि खान ने एक संदेश में कहा कि भारतीय शीर्ष अदालत का फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का सरासर उल्लंघन है।