nishikant dubey again attacks mahua moitra ready for 3 year jail - India Hindi News तीन साल की सजा है; महुआ मोइत्रा पर फिर बोले निशिकांत दुबे, बताया 2005 के कैश कांड से भी बड़ा मामला, India Hindi News - Hindustan
Hindi Newsदेश न्यूज़nishikant dubey again attacks mahua moitra ready for 3 year jail - India Hindi News

तीन साल की सजा है; महुआ मोइत्रा पर फिर बोले निशिकांत दुबे, बताया 2005 के कैश कांड से भी बड़ा मामला

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से महुआ मोइत्रा पर तंज कसा है। उन्हें आईटी ऐक्ट की याद दिलाते हुए कहा है कि आईटी और पासवर्ड शेयर करने पर आईटी ऐक्ट के तहत तीन साल तक की सजा हो सकती है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 30 Oct 2023 09:36 AM
share Share
Follow Us on
तीन साल की सजा है; महुआ मोइत्रा पर फिर बोले निशिकांत दुबे, बताया 2005 के कैश कांड से भी बड़ा मामला

कैश लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों में घिरीं महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में कहा कि भारत सरकार की आईटी पॉलिसी साफ कहती है कि आप अपनी ईमेल आईडी, पोर्टल और इंट्रानेट के पासवर्ड को किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'महुआ जी के कई साक्षात्कार को देखा व पढ़ा। सांसद जिस आईटी स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य हैं। उसी को पढ़ लेतीं। आईटी ऐक्ट 2000 के नियम 43 के अनुसार कम्प्यूटर,डाटा के पासवर्ड की जानकारी आप सिस्टम के मालिक की परमिशन से ही दे सकते हैं।'

उन्होंने कहा कि यहां सिस्टम के मालिक लोकसभा स्पीकर ही हैं या फिर एनआईसी है। आपने किससे पूछा? यदि नहीं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के अलावा भ्रष्टाचार में भी 3 साल जेल है। जानकारी के लिए यह संपत्ति संसद की है,यदि हम सांसद नहीं हैं तो फिर इसे डिपॉजिट करना होता है। यही नहीं एक और पोस्ट करके निशिकांत दुबे ने आईटी ऐक्ट के उन प्रावधानों का भी जिक्र किया, जिसमें पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारियों को साझा करना गलत माना गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला तो 2005 के कैश के बदले सवाल से भी बड़ा है। 

भाजपा सांसद ने जनता और नेताओं से अपील की कि वे पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर इस मामले में साथ दें। निशिकांत दुबे लगातार टीएमसी की सांसद पर हमलावर हैं। उन्होंने एक होटल का बिल भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है और दावा किया है कि महुआ के इस खर्च का भुगतान कारोबारी हीरानंदानी ने ही किया था। दुबे ने लिखा, 'साक्षात्कार के अनुसार महुआ जी ने हीरानंदानी से कोई फेवर नहीं लिया, यह उनके होटल का बिल है, जो हीरानंदानी ने दिया। यह 2018 का है, जब महुआ बंगाल विधानसभा की सदस्य थीं। 2019 के बाद का लेखा जोखा तो कमिटी लेगी।

गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कैश और गिफ्ट लेकर संसद में गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछे थे। उन्हें संसद की एथिक्स कमेटी ने 2 नवंबर को पेशी पर बुलाया है। उनसे पहले निशिकांत दुबे से पूछताछ की जा चुकी है। बता दें कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से कैश लेने की बात से इनकार किया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।