एकनाथ शिंदे की बढ़ेगी मुश्किल? सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों पर लटका दी 31 वाली तलवार
Maharashtra Politics: विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर का अल्टीमेटम दे दिया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि बागी विधायकों को लेकर दायर याचिकाओं पर दिसंबर के अंत तक फैसला लें।

महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़े उथल-पुथल के आसार हैं। विधायकों की अयोग्यता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर का अल्टीमेटम दे दिया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि बागी विधायकों को लेकर दायर याचिकाओं पर दिसंबर के अंत तक फैसला लें।
बार एंड बेंच के अनुसार, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक शिवसेना के बागी विधायकों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता को लेकर 24 जनवरी 2024 तक फैसला लेने के लिए कहा है। हाल ही में महाराष्ट्र सचिवालय की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दिवाली की छुट्टियों और सदन के शीतकालीन सत्र के चलते फैसला 29 फरवरी 2024 को किया जाएगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कहा, 'हमने बार-बार स्पीकर को 10वीं सूची के तहत कार्यवाही पूरी करने का समय दिया है। अब महाराष्ट्र सचिवालय की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि अयोग्यता की याचिकाओं वाले दो समूह थे। एक शिवसेना और एक एनसीपी।'
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।