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सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले पर बिल लेकर आई सरकार, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में नहीं होंगे चीफ जस्टिस

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।विपक्ष के नेता और पीएम द्वारा नॉमिनेट एक केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होंगे।

Himanshu लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Thu, 10 Aug 2023 01:43 PM
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सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले पर बिल लेकर आई सरकार, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में नहीं होंगे चीफ जस्टिस

दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद केंद्र सरकार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक बिल राज्यसभा में लेकर आई है। इसमें उनकी सेवा की शर्तों के साथ-साथ कार्यकाल को बढ़ाने का भी अधिकार होगा। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रस्तावित कानून पेश किया, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति के लिए बनाए जाने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को बाहर करने का प्रस्ताव है। 

विधेयक के अनुसार, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट एक केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होंगे।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को कम करना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि यह मानदंड तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस मुद्दे पर संसद में कोई कानून नहीं बन जाता। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे अगले साल 14 फरवरी को 65 वर्ष की उम्र होने के बाद अवकाशग्रहण करेंगे। वह 2024 के लोकसभा चुनावों की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले अवकाशग्रहण करेंगे। 

केजरीवाल ने दी तीखी प्रतिक्रिया
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतराज जताया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ''मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। यदि पीएम खुले आम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनायी थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी और जिस से वो अपने मन पसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इस से चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णयों से प्रधान मंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं।''

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