इत्र कारोबारी पीयूष जैन से 197 करोड़ रुपये बरामदगी के मामले में लंबे समय से गैरहाजिर चल रहीं दो कंपनियों के खिलाफ स्पेशल CJM की कोर्ट ने शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है।
23 किलो सोना तस्करी करके लाए जाने के मामले में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को दोषमुक्त कर दिया गया है। उसका 23 किलो सोना जब्त कर लिया गया है। उन्हें 56.86 लाख का शमन शुल्क जमा करना पड़ा।
इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने जब्त 23 किलो सोने पर दावे से इनकार किया। दावा न करते हुए पीयूष जैन ने अपील वापस ली और 56.86 लाख कंपाउंडिंग जमा की। कहा कि 23 किलो सोने से मेरा कोई लेना-देना नहीं।
डीआरआई ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन का पकड़ा गया 23 किलो सोना जब्त कर लिया है। पीयूष व उसकी फर्म पर 30-30 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है।
इत्र कारोबारी पीयूष जैन की फर्मों पर लगभग 497 करोड़ रुपये की जीएसटी की टैक्स चोरी की देनदारी निकाली गई है। डीजीजीआई की जांच में पीयूष के साथ कारोबार करने वाले कई और लोग भी फंसे हैं।
कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने 54 करोड़ रुपये जीएसटी के जमा कर दिए हैं। इसी के साथ पीयूष के खिलाफ केस कमजोर हो गया है क्योंकि जीएसटी लेते ही बरामद 197 करोड़ रुपये कारोबारी मुनाफा बन गए।
इत्र कारोबारी पीयूष जैन 251 दिनों के बाद जेल से रिहा हो गए। पीयूष जैन 198 करोड़ और सोना बरामदगी के मामले में जेल गए थे।
इत्र कारोबारी पीयूष जैन के 250 दिन बाद जेल से बाहर आने में कागजी खानापूरी आड़े आ गई। बंधपत्रों का सत्यापन होने के बाद बुधवार को स्पेशल सीजेएम की कोर्ट से रिहाई परवाना जेल भेज दिया गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बड़ी राहत देते हुए उनके ठिकानों से मिली करीब 200 करोड़ रुपये नकदी के मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
कारोबारी पीयूष जैन को फिलहाल राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने बुधवार को न्यायिक रिमांड सात सितंबर तक बढ़ा दी।