इत्र कारोबारी पीयूष जैन को राहत नहीं, सात सितंबर तक जेल में रहना होगा
कारोबारी पीयूष जैन को फिलहाल राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने बुधवार को न्यायिक रिमांड सात सितंबर तक बढ़ा दी।
घरों से बरामद 197 करोड़ रुपये के मामले में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को फिलहाल राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने बुधवार को न्यायिक रिमांड सात सितंबर तक बढ़ा दी। ऐसे में उसे जेल में ही रहना होगा। उधर, हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।
पीयूष के आनंदपुरी और कन्नौज स्थित घरों से 197 करोड़ के अलावा 23 किलो सोना बरामद हुआ था। इसे लेकर डीजीजीआई के विशेष लोक अभियोजक की ओर से रिमांड बढ़ाने की मांग की गई। स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक अम्बरीश टंडन टंडन ने बताया, सात सितंबर तक पीयूष को जेल में रहना होगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत पर फैसला नहीं दिया है। सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। बरामद 23 किलो सोने के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सोना और रुपए के मामले में सुनवाई सात सितंबर को होगी।
सोना बरामदगी के मामले में बनेगा चार्ज
पीयूष के खिलाफ सोना बरामदगी के मामले में चार्ज बनेगा। इसके लिए उसे कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा। अब जल्द ही उनकी स्पेशल सीजेएम में जेल से लाकर पेशी कराई जाएगी। चार्ज बनने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।