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इत्र कारोबारी पीयूष जैन सोना तस्‍करी मामले में दोष मुक्‍त, 23 किलो सोना जब्‍त; जमा करने पड़े इतने रुपए 

23 किलो सोना तस्करी करके लाए जाने के मामले में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को दोषमुक्त कर दिया गया है। उसका 23 किलो सोना जब्त कर लिया गया है। उन्‍हें 56.86 लाख का शमन शुल्क जमा करना पड़ा।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता , कानपुरWed, 13 March 2024 07:06 AM
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Piyush Jain case: 23 किलो सोना तस्करी करके लाए जाने के मामले में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को दोषमुक्त कर दिया गया है। उसका 23 किलो सोना जब्त कर लिया गया है। पीयूष जैन ने अर्थदंड के रूप में लगे 56.86 लाख का शमन शुल्क जमा कर दिया है। मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क कार्यालय पटना के आदेश पर स्पेशल सीजेएम स्नेहा की कोर्ट ने पीयूष जैन को दोष मुक्त किया है। पीयूष जैन ने जब्त सोने पर दावे की दाखिल अपील भी वापस ले ली है। 

27 दिसंबर 2021 को डीआरआई लखनऊ की टीम ने करीब 11 करोड़ रुपये कीमत का 23 किलो सोना कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जब्त किया था। कानपुर में भी छापे पड़े थे। डीजीजीआई अहमदाबाद की टीम ने 196 करोड़ रुपये भी बरामद किए थे। सोना बरामदगी के मामले में पीयूष पर 135 कस्टम एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। विदेशी मार्का सोना बरामद होने पर एडीशनल कमिश्नर कस्टम लखनऊ ने पीयूष जैन का 23 किलो सोना जब्त करके 60 लाख रुपये की पेनाल्टी नौ अप्रैल 2023 को लगाई थी। जिसे पीयूष जैन ने जमा कर दिया था। कुछ दिन बाद ही पीयूष जैन ने कमिश्नर कस्टम लखनऊ के समक्ष अपील दाखिल करके सोने पर अपना दावा किया था। उसे रिलीज करने की गुहार लगाई थी। उस पर सुनवाई चल रही थी। 

इसी बीच पीयूष जैन ने मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क पटना के समक्ष मामले में कंपाउंडिंग करने का प्रार्थना-पत्र 12 दिसंबर 2023 को दिया था। इसमें पीयूष ने कहा कि सोने से उसका कोई लेना-देना नहीं है। वह कंपाउंडिंग के सभी आदेश मानने को तैयार है। जिसे मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क पटना ने स्वीकार करके कमिश्नर कस्टम लखनऊ कार्यालय में अपील को वापस लेकर 56.86 लाख रुपये की कंपाउंडिंग जमा करने का आदेश दिया। जिस पर पीयूष जैन ने लिखित प्रार्थना-पत्र दिया कि सोने से उसका कोई मतलब नहीं है। पेनाल्टी जमा कर दी है।

अपील वापस लेकर 29 दिसंबर को 56.86 लाख रुपये कंपाउंडिंग को जमा कर दिया है। कंपाउंडिंग जमा होने के बाद पीयूष जैन ने मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क पटना के आदेश की कॉपी लगाकर उन पर दर्ज 135 कस्टम एक्ट के मामले में राहत देने की गुहार शपथ पत्र के साथ स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में दाखिल की थी। इस पर डीआरआई लखनऊ ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। उसके जवाब में पूरी स्थिति को स्पष्ट किया गया। जिसके बाद स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने पीयूष जैन को दोषमुक्त कर दिया है। 

कोर्ट ने परिवार वालों को तलब किया 
उधर डीजीजीआई की ओर से दर्ज कराए गए 196 करोड़ रुपये कैश बरामदगी के मामले में फिलहाल पीयूष जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमानत पर चल रहे पीयूष जैन के परिजन समेत अन्य 13 आरोपित हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस पर स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने समन जारी करके 15 मार्च को सभी आरोपियों को तलब किया है। 

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