no liquor allowed to buy in Ujjain to offer kal bhairav devotees have to buy from outside after latest liquor ban उज्जैन में काल भैरव पर चढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी मदिरा, शराब बैन के बाद बदल गए नियम, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
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उज्जैन में काल भैरव पर चढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी मदिरा, शराब बैन के बाद बदल गए नियम

  • मध्य प्रदेश की 19 जगहों पर शराबबंदी लागू होने के बाद उज्जैन के काल भैरव मंदिर एरिया के भी नियम बदल गए हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अब यहां शराब नहीं खरीद सकेंगे,उन्हें उज्जैन के बाहर से शराब लानी होगी। काल भैरव मंदिर के पास की दुकानों को भी शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनWed, 2 April 2025 05:41 PM
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उज्जैन में काल भैरव पर चढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी मदिरा, शराब बैन के बाद बदल गए नियम

मध्य प्रदेश की 19 जगहों पर शराबबंदी लागू होने के बाद उज्जैन के काल भैरव मंदिर एरिया के भी नियम बदल गए हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अब यहां शराब नहीं खरीद सकेंगे,उन्हें उज्जैन के बाहर से शराब लानी होगी। काल भैरव मंदिर के पास की दुकानों को भी शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें अब प्रशासन को एफिडेविट देना होगा कि वह इस एरिया में शराब की बोतलें नहीं बेचेंगे।

आबकारी नियमों के अनुसार,भक्त उज्जैन नगर निगम की सीमा से बाहर की दुकानों से शराब खरीदकर देवता को चढ़ा सकते हैं,लेकिन मंदिर शहर के भीतर कोई भी शराब नहीं खरीद सकता है। हालांकि,अधिकारी इस बारे में खुलकर या स्पष्ट रूप से बात नहीं कर रहे हैं। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "उज्जैन नगर निगम की सीमा के भीतर सभी बिक्री केंद्र और लाइसेंस प्राप्त बार बंद हैं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई व्यक्ति उन क्षेत्रों से निर्धारित मात्रा में शराब ले जा सकता है जहां बिक्री अब प्रतिबंधित है,तो उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग के सभी शेष नियम और विनियम अभी भी लागू हैं।

अधिकारियों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कानूनी रूप से खरीदी गई चार बोतलों तक शराब बिना किसी दस्तावेज के ले जाई जा सकती है और आबकारी अधिनियम के तहत धार्मिक स्थानों पर शराब चढ़ाने पर कोई रोक नहीं है। उज्जैन में काल भैरव को शराब मुख्य प्रसाद है। मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश चतुर्वेदी ने कहा कि मंदिर प्रशासन को दैनिक पूजा के लिए दो दिन का शराब का स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है।

इस साल जनवरी में,मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन,ओंकारेश्वर,महेश्वर,मैहर,ओरछा,नलखेड़ा और दतिया सहित 19 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध मंगलवार को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ लागू हो गया। प्रशासन ने इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए पूरी कोशिश की। काल भैरव मंदिर क्षेत्र के दुकानदारों को हलफनामा देने के लिए कहा गया कि वे शराब नहीं बेचेंगे। मंगलवार को जब भक्तों को इस प्रतिबंध के बारे में पता चला तो वे चौंक गए। उज्जैन पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के बारे में सूचना देने के लिए दो मोबाइल नंबर - 9479999037 और 7587624914 - जारी किए। पुलिस को जल्द ही मंदिर के पास शराब की कथित कालाबाजारी के बारे में सूचना मिली। एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दुकानों,वाहनों और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया,लेकिन दावे को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं मिला।

देवता को पारंपरिक प्रसाद चढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। पुजारी चतुर्वेदी ने कहा कि प्रतिबंध से पहले,मंदिर समिति ने प्रशासन को सूचित किया और यह स्टॉक बनाए रखा। इसका उपयोग मंदिर खुलने के तुरंत बाद सुबह और शाम की आरती से पहले और बाद में और रात में मंदिर बंद होने के समय देवता को प्रसाद चढ़ाने के लिए किया जाएगा। प्रतिबंध से पहले,प्रशासन ने दुकानदारों के साथ कई दौर की बैठकें कीं। उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि सभी अधिकृत विक्रेताओं और ढाबों को मंगलवार से बिक्री बंद करने के लिए कहा गया है। शर्मा ने कहा कि सभी दुकानदारों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध शराब बिक्री में शामिल न हों और शराब बिक्री से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमित निरीक्षण जारी रहेंगे।

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