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कैंसर की वजह से गर्भाशय हटाना, मानसिक क्रूरता नहीं; HC ने विवाह तोड़ने की अर्जी ठुकराई

Madras High Court: जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस पीबी बालाजी की खंडपीठ ने पारिवारिक अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज कर दी। महिला के पति ने फैमिली कोर्ट के खिलाफ अपील की

Pramod Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Jan 2024 10:48 AM
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कैंसर की वजह से गर्भाशय हटाना, मानसिक क्रूरता नहीं; HC ने विवाह तोड़ने की अर्जी ठुकराई

मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ओवरियन कैंसर का पता चलने के बाद किसी विवाहित महिला का गर्भाशय निकाल दिया जाना और उससे गर्भधारण में महिला का असमर्थ हो जाना, उसके पति के प्रति मानसिक क्रूरता का कार्य नहीं कहा जा सकता है। 22 दिसंबर को पारित एक फैसले में हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने मानसिक क्रूरता, परित्याग और दमन के आधार पर अपनी शादी को खत्म करने की एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया था। 

जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस पीबी बालाजी की खंडपीठ ने पारिवारिक अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए याचिकाकर्ता पति की अर्जी खारिज कर दी। महिला के पति ने हाई कोर्ट में पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी। अपनी अर्जी में उसने दावा किया कि उसकी पत्नी ने अपने स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी पत्नी का गर्भाशय निकाले जाने के बाद बच्चे पैदा करने में असमर्थता हिंदू विवाह अधिनियम के तहत परिभाषित मानसिक क्रूरता के समान है।

इसके बावजूद हाई कोर्ट ने माना कि पारिवारिक अदालत ने ऐसी याचिका को खारिज करके सही किया है क्योंकि महिला को उसकी शादी के बाद कैंसर का पता चला था। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले उसमें कैंसर के कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई चिकित्सीय जानकारी छिपाई थी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा,  “पत्नी कैंसर सर्वाइवर है। वह कैंसर की खतरनाक बीमारी के क्रूर प्रयासों से बच गई है। हालाँकि, कैंसर से लड़ने के लिए इलाज के दौरान, चिकित्सीय आधार पर और आपातकालीन और जीवन-घातक स्थिति के कारण डॉक्टर ने उसका गर्भाशय हटा दिया और इसकी सूचना पति को भी दे दी गई। ऐसी परिस्थिति में, हम पाते हैं कि केवल विवाह के निर्वाह के दौरान, पत्नी कैंसर से पीड़ित थी जिसके परिणामस्वरूप गर्भाशय को हटा दिया गया था, इसे विवाह विच्छेद के लिए मानसिक क्रूरता का आधार नहीं कहा जा सकता है।"

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, "इसलिए, संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विवाह के दौरान, जब पत्नी को 'ओवरियन कैंसर' का पता चला और उपचार के दौरान, उसका गर्भाशय हटा दिया गया, तो इसे क्रूरता के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह पति के प्रति बहुत कम 'मानसिक क्रूरता' है क्योंकि यह 'पत्नी का कार्य' नहीं है, बल्कि केवल 'भाग्य या नियति का कार्य' है।"

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