सांसद सीपी चौधरी की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई 17 को
रांची में ओबीसी आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की डिस्चार्ज याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की...

रांची, संवाददाता। ओबीसी आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में नामजद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर शुक्रवार को एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 अप्रैल निर्धारित की है। सीपी चौधरी ने मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए 18 मार्च को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। वहीं इसी मामले में आरोपी सुदेश महतो की डिस्चार्ज याचिका अदालत खारिज कर चुकी है। घटना को लेकर ओरमांझी के तत्कालीन सीओ विजय केरकेट्टा ने लालपुर थाना में 8 सितंबर 2021 को कांड संख्या 201/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर आजसू कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में एकत्रित हुए। जिसका नेतृत्व सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो, रामचंद्र सहिस समेत अन्य कर रहे थे। इन लोगों पर जानबूझ कर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है।
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