Hindi Newsदेश न्यूज़Hindu organization was not allowed to set up stall in Kolkata Book Fair, HC reprimanded

कोलकाता पुस्तक मेले में हिंदू संगठन को स्टॉल लगाने की नहीं मिली इजाजत, HC ने लगाई फटकार

  • गिल्ड के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि VHP 'संवेदनशील' पुस्तकें प्रकाशित करता है और संगठन का कोई प्रकाशन हाउस नहीं है। दूसरी ओर VHP के वकील ने तर्क दिया कि विश्व हिंदू बार्ता उनका संगठन है और यह 2011 से पुस्तक मेले में स्टॉल लगा रहा है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 18 Jan 2025 07:22 AM
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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इन दिनों 48वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। इस मेले में एक हिंदु संगठन को स्टॉल लगाने से रोक दिया गया, जिसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विक्रेताओं और प्रकाशकों की गिल्ड फटकार लगाई है। आपको बता दें कि गिल्ड ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) को आगामी 48वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी थी।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि VHP को पुस्तक मेला में स्टॉल लगाने के लिए स्थान दिया जाना चाहिए और यह सवाल उठाया कि गिल्ड, जो मेले का आयोजन करता है, ने इस बार ऐसा क्यों नहीं किया। VHP ने आयोजक से पुस्तक मेला में स्टॉल लगाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, संगठन को अनुमति नहीं दी गई क्योंकि गिल्ड ने दावा किया कि इस वर्ष नियमों में बदलाव के कारण प्रक्रिया सही तरीके से नहीं पालन की गई।

गिल्ड के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि VHP 'संवेदनशील' पुस्तकें प्रकाशित करता है और संगठन का कोई प्रकाशन हाउस नहीं है। दूसरी ओर VHP के वकील ने तर्क दिया कि विश्व हिंदू बार्ता उनका संगठन है और यह 2011 से पुस्तक मेले में स्टॉल लगा रहा है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिन्हा ने गिल्ड से कहा, "पिछले कुछ वर्षों से इस संगठन को अनुमति दी गई है। अब इसे क्यों नहीं दी जा रही है? उन्होंने हमें पहले यह क्यों नहीं बताया कि वे कौन सी संवेदनशील पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं? वे अब तक संवेदनशील पुस्तकें नहीं प्रकाशित कर रहे थे और अब अचानक वे संवेदनशील पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं?"

गिल्ड के वकील ने कहा कि इस वर्ष पुस्तक मेले में कुछ नियम बदले हैं और इसलिए अनुमति नहीं दी गई। न्यायमूर्ति सिन्हा ने जवाब दिया, "आपके पास कोई कानूनी नियम नहीं हैं, जो बदल गए हैं। आपने इतने वर्षों तक अनुमति क्यों दी? आप अपनी मर्जी से नियम बना रहे हैं।"

उन्होंने गिल्ड को आदेश दिया कि वह VHP को पुस्तक मेला में स्टॉल लगाने के लिए स्थान प्रदान करे और 20 जनवरी (सोमवार) को अगले सुनवाई में इस पर अद्यतन जानकारी पेश करे।

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