29-Year-Old Sentenced to 25 Years for Rape of Minor under POCSO Act in Koderma नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा, Kodarma Hindi News - Hindustan
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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा

कोडरमा में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में 29 वर्षीय संजय कुमार को अदालत ने 25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत जुर्माना भी लगाया। घटना 2023 में हुई थी, जब आरोपी ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, कोडरमाTue, 20 May 2025 01:02 AM
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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल की सजा

कोडरमा हिन्दुस्तान प्रतिनिधि. नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो जज गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को आरोपी संजय कुमार उर्फ संजय यादव, 29 वर्ष, पिपराडीह, बेकोबार, कोडरमा निवासी को पोक्सो एक्ट के तहत 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही न्यायालय ने 450 आईपीसी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास और 6000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामला वर्ष 2023 का है। इसको लेकर कोडरमा थाना में नाबालिक ने मामला दर्ज कराया गया था। थाना को दिए आवेदन में कहा था कि घर में जब कोई नहीं होता है तो वह छत के सहारे घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने दोषी पाते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

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