BS Yediyurappa POCSO Case: इस बात की आशंका गहरा गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने गिरफ्तारी से छूट पाने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है।
Madras High Court: जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने अपनी इस टिप्पणी के साथ ही हरीश नामक व्यक्ति के खिलाफ POCSO एक्ट और IT एक्ट के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। उस पर पोर्नोग्राफी देखने के आरोप थे
High Court News: जांच के दौरान पता चला था कि नाबालिग लड़की घर से निकलकर आवेदक के साथ गई थी और बेंगलुरु में उसका पता चला था। वापसी पर आवोदक को 30 अगस्त 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था।
घटना चिकबल्लापुर की है। खबर है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई कर होस्टल के वार्डन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि लड़की सामाजिक कल्याण विभाग के हॉस्टल में रहती थी।
POCSO Court: मुंबई की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक कोच से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह छात्राओं को उनके नितंबों पर थप्पड़ मारकर या उनकी छाती पर चुटकी काटकर उन्हें दंडित करेगा।
16 साल की पीड़िता की गवाही के आधार पर अदालत ने दो लोगों को उस नाबालिग के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया है, जिसकी मानसिक उम्र 11 साल है। मां की सहेली के पति ने नाबालिग से हैविनयत की थी।
Crime Update: यह घटना 17 जुलाई 2018 की है। विशेष लोक अभियोजक जयंत रे ने कहा, 'उस रात किशोरी घर पर अकेली थी। उसकी मां का पांच साल पहले देहांत हो चुका था और बड़ा भाई काम के लिए बाहर गया था।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उस मामले को यौन हिंसा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि नाबालिग ने खुद ही कोर्ट को और अपने बयान में खुलकर बताया है कि वह याचिकाकर्ता की प्रेमिका है।
बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कह दिया कि 'इस कानून को बदलने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे।' खास बात है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं।