रेप की सजा काट रहे कथित संत आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। इससे उनके अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जोधपुर के आरोग्य केंद्र के बाहर लोग नाचते-गाते पाए गए।
राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप से दोषी मामले में आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने जमानत दी।
आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता का परिवार डरा हुआ है। शाहजहांपुर में रहने वाले पीड़िता के पिता ने यहां तक कहा कि आसाराम जेल से बाहर आने पर ज्यादा उपद्रव करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, 'आसाराम बापू को तीन पुलिसकर्मियों का एस्कॉर्ट मुहैया कराया जाएगा। यह शर्त होगी कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ ही, उन्हें अपने अनुयायियों से मिलने की इजाजत नहीं होगी।'
राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन सजा काट रहा आसाराम दूसरी बार इलाज के लिए महाराष्ट्र के माधवबाग रवाना हो गए है। वह आज दोपहर को मुंबई की फ्लाइट से रवाना हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद 'स्वयंभू' धर्मगुरु आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में 2013 के रेप मामले में निचली अदालत द्वारा उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की गई है।
जनवरी 2023 में गांधीनगर की एक सेशन कोर्ट ने सूरत आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ बार-बार बलात्कार करने के मामले में आसाराम बापू को आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान के जोधपुर जेल से निकालकर इलाज के लिए आज 2 बजे मुंबई ले जाया जा रहा है।
आसाराम बापू से जुड़े एक मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता के पिता का बताया जा रहा है। इसमें दिख रहा व्यक्ति आसाराम पर आरोप लगाने पर बेटी को लेकर माफी मांग रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की उस याचिका खारिज कर दिया जिसमें स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने इस मामले के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाने को कहा।