आसाराम को कोर्ट से राहत नहीं, कल जेल पहुंचने के बाद बिगड़ी थी तबियत; अस्पताल में कराया था भर्ती
- कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। कल आसाराम ने राजस्थान की जोधपुर जेल में सरेंडर किया था, लेकिन रात करीब 12 बजे तबियत बिगड़ने के चलते अस्पताल ले जाना पड़ा था।

रेप के मामलों में सजा भुगत रहे आसाराम को फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। कल आसाराम ने राजस्थान की जोधपुर जेल में सरेंडर किया था, लेकिन रात करीब 12 बजे उनकी तबियत बिगड़ गई। इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
मंगलवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर के दौरान आसाराम के पैरों में प्लास्टर बंधा हुआ पाया गया था। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती करने की एक वजह ये भी हो सकती है। हालांकि आसाराम के अस्पताल में भर्ती कराने की वजह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उन्हें पुलिस सुरक्षा में देर रात आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका डॉक्टर की निगरानी में इलाज चल रहा है।
आसाराम की जमानत अवधि गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आसाराम के वकीलों ने मेडिकल रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की और अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई। करीब 30 मिनट तक चली सुनवाई में कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने जमानत का विरोध करने की वजह बताते हुए कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट की प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन किया है। अब अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।
आपको बताते चलें कि इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से भी विभाजित फैसला सामने आया था। एक जज ने जमानत का समर्थन किया था तो वहीं दूसरे जज ने विरोध। इसके बाद मामला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास गया था, जिसमें अंतरिम जमानत का आदेश दिया गया था। आसाराम के ऊपर गुजरात और राजस्थान दोनों जगह रेप का मामला दर्ज है। इसलिए उसे जमानत लेने के लिए दोनों कोर्ट की अनुमति जरूरी होती है।