Delhi High Court Dismisses Case Against Alleged Offensive Social Media Posts by Anjali Birla आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ दायर अंजलि बिरला का मामला बंद, Delhi Hindi News - Hindustan
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आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ दायर अंजलि बिरला का मामला बंद

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंजलि बिरला द्वारा दायर मामले की सुनवाई बंद कर दी है। अदालत ने एक्स, गूगल और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ फैसला सुनाया। 16 में से 12 पोस्ट हटाई गईं, जबकि बाकी चार को भी हटाने का...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 13 May 2025 05:30 PM
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आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ दायर अंजलि बिरला का मामला बंद

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित रूप से आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई को बंद कर दिया है। इस मामले में भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला द्वारा यह मामला दाखिल किया गया था। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने एक्स, गूगल व अज्ञात व्यक्तियों (जॉन डो) के खिलाफ दायर मुकदमे में अंजलि बिरला के पक्ष में फैसला सुनाया। एक्स के वकील ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि 16 पोस्ट में से 12 को मूल स्रोत ने हटा दिया गया है जबकि शेष चार पोस्ट तक पहुंच को सोशल मीडिया मंच ने अवरुद्ध कर दिया है।

पीठ ने एक्स को शेष चार पोस्ट भी हटाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि यदि अंजलि बिरला किसी ऐसे ही अन्य पोस्ट को उसके संज्ञान में लाती हैं, तो उन्हें भी सोशल मीडिया मंच द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। अधिकारी ने सोशल मीडिया से वह पोस्ट हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास की है। अपने पहले ही प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी बन गईं।

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