पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा जला डाला, बिहार की अदालत ने दोषी को दी सजा-ए-मौत
- वादी ने आरोप लगाया था कि दस साल पहले उनकी बहन रीमा खातून का निकाह ग्राम रोशना, प्राणपुर निवासी मो. ताहिर के साथ हुआ था। उनके दो बेटियां भी थीं। विवाह के बाद से मो. ताहिर और उसकी मां हदीशन खातून दहेज के लिए उसकी बहन को प्रताड़ित कर रहे थे।

बिहार में अपनी ही पत्नी और दो बच्चों को जिंदा जला डालने वाले पति को अदालत ने कड़ी से कड़ी सजा दी है। बिहार की अदालत ने दोषी को सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया है। कटिहार में जिला अदालत के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी की अदालत ने शनिवार को पत्नी एवं दो बच्चों को घर में बंदकर जलाकर उनकी हत्या करने के दोषी मो. ताहिर को मौत की सजा सुनाई है।
साथ ही, साक्ष्य छिपाने के अभियोग में सात वर्ष की सश्रम कैद तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई। कोर्ट ने मो. ताहिर की मां और मृतका की सास हदीशन खातून को इसी अभियोग में सश्रम आजीवन कारावास एवं साक्ष्य छुपाने के अभियोग में सश्रम तीन वर्ष के कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। मृतका रीमा खातून के भाई मो.अब्दुल मतीन की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
वादी ने आरोप लगाया था कि दस साल पहले उनकी बहन रीमा खातून का निकाह ग्राम रोशना, प्राणपुर निवासी मो. ताहिर के साथ हुआ था। उनके दो बेटियां भी थीं। विवाह के बाद से मो. ताहिर और उसकी मां हदीशन खातून दहेज के लिए उसकी बहन को प्रताड़ित कर रहे थे। वादी ने आरोप लगाया था कि 25 मार्च, 2021 को आरोपियों ने उसकी बहन रीमा खातून व उसकी दोनों बेटियों को घर के कमरे में बंद कर आग लगा उनकी हत्या कर दी।