स्मैक की तस्करी करने के आरोपी की जमानत अर्जी रद्द
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हरिद्वार, संवाददाता। स्मैक की तस्करी करने के आरोपी की जमानत विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 अप्रैल 2025 को कोतवाली लक्सर में तैनात उपनिरीक्षक कर्मवीर सिंह अपने सहकर्मियों के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था व वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी नवादा चौक पर पुलिस टीम को मुखबीर ने आकर सूचना दी थी। लादपुर खुर्द गांव का एक व्यक्ति घर के पास किसी को स्मैक देने की फिराक में है। पुलिस टीम लादपुर खुर्द के मोड पर पहुंचकर मुखबिर के इशारे पर संदिग्ध व्यक्ति को मौके पर ही दबोच लिया था।
दबोचे गए व्यक्ति ने पूछताछ करने पर अपना नाम आकिल पुत्र मकसूद निवासी ग्राम लादपुर खुर्द लक्सर,हरिद्वार बताया था। पुलिस टीम की सूचना पर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी लक्सर के सामने तलाशी लेने पर उसके पास से पन्नी सहित 80.17 ग्राम स्मैक व एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुई थी।
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