सैयद गाजी की दरगाह पर उर्स मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, अगली सुनवाई 19 को
यूपी के बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सालाना लगने वाले उर्स के केस में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है। अब 19 मई को अगली सुनवाई होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सालाना लगने वाले उर्स की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति न देने का मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से दरगाह को अंतरिम राहत नहीं मिली। अब मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याची वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ, बहराइच से पूछा कि वर्तमान मुकदमा दाखिल करने का याची का क्या अधिकार है तथा जिस कमेटी के द्वारा वर्तमान मुकदमा दाखिल किया गया है, उसका गठन किसने किया व किस प्रावधान के तहत हुआ है। इस पर याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने दलील दी कि न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में याची की ओर से दस्तावेज दाखिल करने पड़ेंगे लिहाजा इसके लिए उन्हें समय दिया जाए, हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि अंतरिम प्रार्थना पत्र पर फिलहाल सुनवाई कर ली जाए क्योंकि रविवार को मुख्य मेले का आयोजन होना है। न्यायालय इससे सहमत नहीं हुई।
इस पर याची के अधिवक्ता ने शनिवार को विशेष पीठ के गठन करने का आदेश देने का अनुरोध किया। हालांकि इस अनुरोध को भी न्यायालय ने यह कहते हुए नकार दिया कि विशेष पीठ का गठन करने का अधिकार सिर्फ मुख्य न्यायमूर्ति को है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने याची को इस बात की स्वतंत्रता जरूर दी है कि वह विशेष पीठ के गठन के संबंध में प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को नियत की गई है।