नाबालिग से रेप के आरोपी को 25 साल का कारावास, कोर्ट ने 36 दिन में सुनाया फैसला
चित्रकूट जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

चित्रकूट जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 36 दिन के भीतर आए इस फैसले पर पीड़ित परिजनों ने खुशी जताई है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी छह अप्रैल को खेत में महुआ बीनने गई थी। वहीं पर मिला शारदा कोल किशोरी को बहला-फुसलाकर नाले की तरफ ले गया और दुष्कर्म किया।
की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने अगले दिन आरोपी को दबोच लिया था। विवेचक अपराध निरीक्षक विनय विक्रम सिंह ने साक्ष्य जुटाते हुए 11 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक तेजप्रताप सिंह ने कोर्ट में गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को शारदा को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।
गोंडा में गैंगरेप में किशोर समेत दो को 20 साल की सजा
गोंडा की अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी गैंगरेप मामले में दोषी किशोर अपचारी सहित दो दोषियों को बीस वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्रा के अनुसार थाना मनकापुर के अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने अपने गांव के ही उमाशंकर उर्फ आंधी पुत्र राम केवल और एक किशोर के खिलाफ नाबालिग बेटी से गैंगरेप व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व दलीलें सुनीं। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के पश्चात आरोपित अभियुक्तों को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को बीस वर्ष कठोर कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।