साफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का मामला सोमवार को संसद में उठा। यूपी के डिप्टी सीएम रहे बीजेपी सांसद डॉ दिनेश शर्मा ने राज्यसभा में अतुल सुभाष का मामला उठाया।
इस याचिका को दाखिल करने वालों से एक रूपसी सिंह ने कहा कि ऐक्ट के सेक्शन 2,3 और 4 को खत्म करना चाहिए। इस ऐक्ट का सेक्शन 2 दहेज की परिभाषा बताता है। सेक्शन 3 बताता है कि कैसे दहेज लेने और देने के मामलों में सजा दी जा सकती है और यह क्या हो सकती है।
बेंगलुरु की एक अदालत ने अतुल सुभाष की पत्नी के चाचा को अग्रिम जमानत दे दी है। मामले के चौथे आरोपी सुशील सिंघानिया को इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी थी।
नोट में पेटारू ने पत्नी को हत्या का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने लिखा, 'डैडी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी पत्नी मुझे मार रही है। वह चाहती है कि मैं मर जाऊं।' मृतक के भाई ने न्याय की मांग की है।
अतुल सुभाष नामक एक व्यक्ति की खुदकुशी के मद्देनजर यह जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी और उसके घरवालों के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी।
कर्नाटक में एक और अतुल सुभाष जैसा प्रकरण सामने आया है। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक शख्स ने आत्महत्या कर दी। मरने से पहले उसने आखिरी नोट में लिखा है- पापा मुझे माफ करना, वो मुझे मार रही है…
अतुल सुभाष की मां अंजू देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कुमार दुष्यंत सिंह ने बच्चे की अभिरक्षा की मांग की थी और आरोप लगाया था कि उनकी अलग रह रही बहू ने बच्चे का पता उनसे छिपा रखा है।
पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सुसाइड करने वाले बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने अपने चार साल के पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।
अतुल सुभाष की मां ने बच्चे की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट अर्जी डाली तो बच्चे के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। दिवंगत अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया का 4 वर्षीय बेटा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। यह जानकारी निकिता के वकील ने शीर्ष अदालत को मंगलवार को दी।
अतुल सुभाष सुसाइड मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने निकिता सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। निकिता से सवाल किया कि आप जांच क्यों नहीं चाहती हो?