जैकलीन की याचिका पर लिखित जवाब देने के निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। जैकलीन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट रद्द करने की मांग की है। याचिका में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि...
नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर ईडी और याचिकाकर्ता से लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने याचिका को 18 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। जैकलीन ने याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और ईडी की ओर से दायर चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है। पूरा मामला जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर द्वारा की गई कथित 200 करोड़ की ठगी से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से भी पूछताछ की थी और उनको आरोपी बनाते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। ईडी के आरोपों और चार्जशीट को रद्द करने की मांग करते हुए जैकलीन फर्नांडीज ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका में जैकलीन ने कहा है कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से टारगेट किया गया है। वो मामले में निर्दोष हैं। एजेंसी के पास ऐसे कोई सबूत नहीं हैं, जिससे ये साबित हो कि उन्होंने सुकेश की ब्लैक मनी को व्हाइट करने में किसी भी तरह की मदद या भागीदारी की है। इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।