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Hindi Newsकरियर न्यूज़UP Teacher Recruitment : new up education services selection Commission rules released 10 marks interview

UPSESSB, UPHESC की जगह बने नए आयोग ने जारी किए यूपी शिक्षक भर्ती के नियम, जानें कैसे होगा चयन

यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली से संबंधित अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। इसके तहत लिखित परीक्षा के 90 फीसदी और साक्षात्कार के 10 फीसदी नंबर होंगे।

Pankaj Vijay प्रमुख संवाददाता, लखनऊThu, 14 Dec 2023 05:37 AM
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उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली से संबंधित अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। इसके तहत लिखित परीक्षा के 90 फीसदी और साक्षात्कार के 10 फीसदी नंबर होंगे। जिन परीक्षाओं में साक्षात्कार नहीं होगा, वहां केवल लिखित परीक्षा के नंबर जोड़े जाएंगे। साथ ही पूर्णांक का निर्धारण आयोग करेगा।

प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की ओर से नियमावली से संबंधित दो अलग-अलग अधिसूचना जारी की गई है। एक अधिसूचना में आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के चयन और अधिकारियों की योग्यता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह भी बताया गया है कि आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। दूसरी अधिसूचना में आयोग के अधिकारों, उसकी कार्यप्रणाली, अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र और परीक्षा प्रणाली से संबंधित नियमों का जिक्र है। यह आयोग प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। 

नियमावली के अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी, जो दो घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। आयोग लिखित परीक्षा के लिए 90 फीसदी और साक्षात्कार के लिए 10 फीसदी अंकों का प्रावधान करेगा। सभी लिखित परीक्षाएं जिला मुख्यालयों पर कराई जाएंगी। 

असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर चयन लिखित परीक्षा से
डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा। नियमावली में कहा गया है कि यदि तीन वर्ष के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया नहीं शुरू होती है तो आयोग संबंधित विज्ञापन को निरस्त कर सकता है। आयोग को नया विज्ञापन जारी करने का अधिकार होगा। 

अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक भर्ती
अल्पसंख्यक संस्थानों में अध्यापकों के लिए चयन का विज्ञापन के लिए पदों की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। उनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार बोर्ड में एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि अतिरिक्त रखा जाएगा।

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