HSSC CET : हरियाण सरकार ने सीईटी को लेकर लिए दो बड़े फैसले, HPSC भर्ती में आधार अनिवार्य
- हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 प्रतिशत बोनस अंक को हटा दिया गया है।
हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचएसएससी सीईटी) नीति के संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब सीईटी नए सिरे से होगा। अब भर्ती की कुल वैकेंसी से 10 गुना उम्मीदवारों को सीईटी स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जबकि पहले महज चार गुना उम्मीदवारों को ही किया जाता था। इसके अलावा ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 प्रतिशत बोनस अंक को हटा दिया गया है। सरकार ने यह फैसला इस मामले में उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के बाद किया है।
ग्रुप A और B की भर्ती के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिये परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिये आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गयी। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिये पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना और डी-डुप्लीकेशन के माध्यम से उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनश्चिति करना है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया की विश्ववसनीयता को बढ़ायेगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का भरोसा और बढ़ेगा।
आधार ऑथेंटिकेशन कैंडिडेट्स की पहचान को वेरिफाई करने में मदद करता है, जिससे धोखाधड़ी वाले आवेदन और प्रतिरूपण की संभावना कम हो जाती है। एपीएससी से पहले यूपीपीएससी, एसएससी, आरपीएससी समेत विभिन्न आयोग आधार ऑथेंटिकेशन लागू कर चुके हैं।
हरियाणा सरकार शहीद सैनिकों और सीएपीएफ कर्मियों के परिजनों को एक करोड़ रुपये देगी
हरियाणा सरकार अपना दायित्व निभाने के दौरान शहीद होने वाले राज्य के सैन्यकर्मियों और सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) कर्मियों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देगी। अनुग्रह राशि सशस्त्र सेना कार्मिकों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के परिवार के सदस्यों या निकटतम संबंधियों को दिया जाता है। बयान में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव, बचाव कार्यों आदि में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में भी सीएपीएफ कर्मियों को मुआवजा राशि दी जाएगी।
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