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नीलाम पत्र वादों में वारंट जारी करने का निर्देश

नीलाम पत्र वादों की हुई समीक्षा -पत्र वाद की समीक्षा की गई। निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी पीडीआर पोर्टल पर संबंधित वादों

Newswrap हिन्दुस्तान, औरंगाबादSat, 17 May 2025 10:11 PM
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नीलाम पत्र वादों में वारंट जारी करने का निर्देश

औरंगाबाद कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में शनिवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में नीलाम-पत्र वाद की समीक्षा की गई। निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी पीडीआर पोर्टल पर संबंधित वादों को अपलोड करेंगे। जिस नीलाम पत्र वाद में ऋणि के द्वारा राशि जमा कर दी गई है, उन वादों में बैंक से कोर्ट फीस एवं तलवाना राशि जमा कराकर उस वाद को समाप्त कराएंगे। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा धारा-53 से संबंधित चर्चा करते हुए बताया गया कि जिस नीलाम पत्र वाद में धारा-7 निर्गत हो चुका हो, उसमें धारा-53 के तहत प्री बॉडी वारंट न निर्गत करके सीधे बॉडी वारंट निर्गत करना सुनिश्चित करेंगें।

जो भी मामले हैं, उनमें धारा 7 के तहत नोटिस जारी करते हुए तामिला कराएं एवं जिन पक्षों को वारंट जारी है, उनमें संबंधितों को थाना के माध्यम से नीलाम पत्र वाद पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित कराए। सभी नीलाम पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वैसे मामले जिनमें राशि अत्यधिक है, उनमें तत्परता के साथ तामिला एवं तामिला के पश्चात चेतावनी देते हुए यदि राशि वसूल नहीं हो पा रही हो तो, वारंट जारी कर कार्यवाही करें। बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, अपर समाहर्ता आपदा उपेंद्र पंडित, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, प्रभारी पदाधिकारी नीलम शाखा रितेश कुमार यादव उपस्थित थे।

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