Judicial Magistrate Acquits All Accused in Jaspur Accident Case Involving Deaths of Two Bikers and Truck Driver तीन युवकों की मौत के बाद हंगामें में नामजद सभी आरोपी दोषमुक्त, Kashipur Hindi News - Hindustan
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तीन युवकों की मौत के बाद हंगामें में नामजद सभी आरोपी दोषमुक्त

न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर की अदालत ने जसपुर क्षेत्र में हुए हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद हंगामें में नामजद सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

Newswrap हिन्दुस्तान, काशीपुरSun, 18 May 2025 06:35 PM
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तीन युवकों की मौत के बाद हंगामें में नामजद सभी आरोपी दोषमुक्त

मई 2017 में जसपुर में हादसे में दो बाइक सवार व ट्रक चालक की हुई थी मौत पुलिस ने लिखा था 30-35 नामजद समेत 200-250 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर की अदालत से सभी को किया दोषमुक्त काशीपुर, संवाददााता। न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर की अदालत ने जसपुर में हुए हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद हंगामे में नामजद आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन के अनुसार 13 मई 2017 को उपनिरीक्षक जगमोहन सिंह, कांस्टेबल प्रवेश गुप्ता, नरेंद्र सिंह के साथ सरकारी वाहन से बड़ी नहर के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बाइक में बैठकर दो व्यक्ति आ रहे थे।

बाइक चला रहा व्यक्ति मोबाइल पर बात करते लापरवाही से चल रहा था। इसी बीच बाइक का संतुलन बिगड़ गया और जसपुर की ओर से आ रहे ट्रक के चालक ने बाइक को बचाने का प्रयास किया। इस बीच ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और दो बाइक सवार व ट्रक चालक की मौत हो गई। जिसके बाद घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा बाइक के पहिये में डंडा ठूंसा गया। तीनों की मृत्यु पुलिस लापरवाही से हुई। तत्कालीन प्रभारी कोतवाल ने 30-35 नामजद व 200-250 अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 341, 332, 353, 336, 427, 504, 506, 186, 392, 411, 34 आईपीसी व 7 क्रिमनल एमेंडमेंट एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमे का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर न्यायालय में हुआ। अभियुक्तों की पैरवी एडवोकेट अब्दुल सलीम व एडवोकेट परवेज आलम ने पैरवी की। न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

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