Husband Sentenced to 7 Years for Dowry Death in India दहेज हत्या में पति को सात साल का कारावास, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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दहेज हत्या में पति को सात साल का कारावास

Bulandsehar News - कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति गफ्फार खां को सात साल की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने अतिरिक्त दहेज की मांग की और 19 जून 2018 को तरन्नुम खातून...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरSat, 17 May 2025 07:16 PM
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दहेज हत्या में पति को सात साल का कारावास

कोर्ट ने दहेज हत्या में पति को दोषी मानते हुए सात साल की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। खुर्जा के गांव भदौरा निवासी इश्तयाक खां ने 19 जून 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी तरन्नुम खातून का निकाह गांव नागलिया नारायणपुर निवासी गफ्फार खां के साथ 4 अक्टूबर 2015 को हुआ था। ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की डिमांड करते थे। दहेज के लिए आए दिन पति गफ्फार खां, देवर भूरा, खुशनूर, फुरकान, सास बत्तो, ससुर जलीस अहमद, जेठानी शाहना और जेठ उनकी बेटी को परेशान करते थे।

19 जून 2018 को आरोपियों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। जब वह बेटी की सुसराल पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और घर से भगा दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। जहां तमाम सबूतों, गवाहों के बयानात के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय शिवानंद की कोर्ट ने आरोपी गफ्फार खां को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सात साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जबकि मृतका के ससुर जलीस अहमद को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा किया है।

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