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नाबालिग से रेप के मामले में 20 वर्ष का कारावास

Basti News - - अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी - अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी

Newswrap हिन्दुस्तान, बस्तीFri, 25 April 2025 06:43 AM
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नाबालिग से रेप के मामले में 20 वर्ष का कारावास

बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी व अखिलेश दुबे ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि हर्रैया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के बाबा ने हरैया थाने में तहरीर देकर कहा 26 जुलाई 2022 को शाम पीड़िता तालाब किनारे गई थी। काफी देर बाद नहीं आने पर तलाशते पहुंचे तो आरोपी आकाश पाण्डेय निवासी बड़हरकला उससे दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता बेहोश थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी आकाश को हिरासत में ले ली। पुलिस ने केस पंजीकृत करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी आकाश पांडेय को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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