मुर्शिदाबाद हिंसा : एसआईटी जांच के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी और कहा कि जब तक दो या अधिक...

सु्प्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में विशेष जांच दल से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल को राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख करने की छूट दी तथा कहा कि वह ऑनलाइन माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकार्ता की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता बरूण कुमार सिन्हा से कहा कि जब तक दो या इससे अधिक राज्य शामिल नहीं हैं, शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने को इच्छुक नहीं है।
पीठ ने हाईकोर्ट का रुख नहीं करने और सीधे शीर्ष अदालत आने को लेकर याचिकाकर्ता से सवाल किया। जज ने कहा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करने के इस चलन को अनुमति नहीं दी जा सकती। यह उच्च न्यायालयों की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। जब तक दो या इससे अधिक राज्य शामिल नहीं हैं, हम अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
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