पुलिस अधिकारी ने EVM से छेड़छाड़ के लगाए आरोप, वीडियो भी किया जारी; चुनाव आयोग का जवाब
- चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘ये आरोप एक नाराज और निलंबित पुलिस अधिकारी ने लगाए हैं। EVM के लिए सख्त कानूनी प्रोटोकॉल है, जिसके चलते इससे छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।’

चुनाव आयोग ने निलंबित महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी रणजीत कासले के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से छेड़छाड़ के आरोपों का जवाब दिया है। ईसीआई ने कहा कि ये आरोप एक नाराज पुलिस अधिकारी ने लगाए, जो सस्पेंड है। दरअसल, कासले का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर EVM टैंपरिंग के आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने इसे अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया था। अब आयोग ने कांग्रेस के पोस्ट के जवाब में कहा, 'EVM हैंडलिंग का प्रोटोकॉल इतना सख्त है कि छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं। इस मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के जरिए जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।'
चुनाव आयोग ने X पर पोस्ट में कहा, 'ये आरोप एक नाराज और निलंबित पुलिस अधिकारी ने लगाए हैं। EVM के लिए सख्त कानूनी प्रोटोकॉल है, जिसके चलते इससे छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। फिर भी, मामले की गंभीरता को देखते हुए CEO के जरिए डीएम और एसएसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी।' आयोग ने घटना पर एक रिपोर्ट भी शेयर की, जिसमें कहा गया कि रणजीत कासले (पुलिस सब-इंस्पेक्टर) महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं थे। आरोपों का मकसद जनता के बीच शांति भंग करना और हिंसा भड़काना है।
बर्खास्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज
ECI की पोस्ट में आगे कहा गया, 'बीड के DEO को रणजीत कासले के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।' जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ने आयोग को बताया कि कासले के खिलाफ EVM स्टोरेज प्रक्रिया के बारे में झूठी जानकारी फैलाने के लिए FIR दर्ज की गई है। डीईओ ने कहा कि 17/04 को बर्खास्त पुलिस अधिकारी पर ईवीएम स्टोरेज के बारे में अफवाह फैलाने और जनता की शांति भंग करने का आरोप है। इसके लिए FIR दर्ज की गई है। इस मामले पर ECI ने रिपोर्ट मांगी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद EVM टैंपरिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन पर कई आरोप लगाए थे।