अमृत पार्क में शादी समारोह का आयोजन हुआ तो रद्द होगा कांट्रैक्ट-संजी कुमार
अमृत पार्क में शादी समारोह का आयोजन हुआ तो रद्द होगा कांट्रैक्ट-संजी कुमारअमृत पार्क में शादी समारोह का आयोजन हुआ तो रद्द होगा कांट्रैक्ट-संजी कुमारअम

चास प्रतिनिधि। चास निगम क्षेत्र में अमृत पार्क फेज- 1, 2, 3 व 4 संचालकों को जारी गाईडलाईन और मापदंड का पालन करना अनिवार्य है। नियम विपरीत पार्क संचालन मिलने पर लाईसेंस रद्द करने का निगम प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया है। साथ ही चारों पार्क संचालकों को जल्द बकाया राशि की भुगतान को लेकर भी नोटिस दिया गया है। जिसमें लगभग 15 लाख रूपया किराया बकाया बताया जा रहा है। इस बाबत निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने कहा कि पार्क में शादी का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे डीजे बजाने पर रोक है।
लेकिन स्थानीय की ओर से पार्क में शादी सहित देर रात तक डीजे बजाने सहित सड़क पर वाहनों के पार्किंग की लगातार शिकायत मिल रही है। जबकि पार्क संचालकों को तय मानकों पर कार्य करना है। आमजनों के सुविधा सहित मनोरंजन को लेकर क्षेत्र में अमृत पार्क योजना दिया गया है। लेकिन इन दिनों क्षेत्र पर योजना में आवंटित पार्क संचालक इसको अधिक मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया है। निगम एएसी ने कहा कि इसमें अनियमितता किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीन नोटिस के बाद अब कार्रवाई की तैयारी: पार्क संचालकों के लापरवाही सहित कार्यशैली को लेकर तीन नोटिस दिया गया है। जिसमें बकाया भुगतान सहित तय मानकों पर कार्य करने को लेकर अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन अब निगम प्रशासन की ओर से इसमें सख्ती के साथ कार्रवाई की तैयारी है। इस बाबत निगम एएमसी संजीव कुमार ने बताया कि आवंटन मिलने के बाद अब तक किराया बकाया है। साथ ही निगम की जारी नोटिस पर भी पार्क संचालकों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। जिसको लेकर अब ऐसे संचालकों का लाईसेंस रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्क कार्य में लगे निगम पदाधिकारी को इसमें सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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