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नया कानून : आरआरबी, यूपीएससी, एसएससी, जेईई मेन, नीट व सीयूईटी में न करना ये 15 गलतियां, बुरा फंसोगे

नए लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) अधिनियम 2024 में धारा 3 में कम-से-कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो गलत लाभ के लिये परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने के बराबर हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 22 June 2024 05:17 PM
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नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी और हेराफेरी पर लगाम लगाने के मकसद से एक कड़ा कानून लागू किया। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की कैद और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार के इस नए कानून का नाम है - लोक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) अधिनियम 2024 ।  इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस ( बैंकिंग भर्ती परीक्षा), एनटीए की और से आयोजित सभी ऑफलाइन ऑनलाइन भर्ती व प्रवेश परीक्षा (JEE Main, NEET व CUET ) आएंगी। इन परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना इस कानून का प्रमुख उद्देश्य है। इस कानून से पहले, परीक्षाएं कराने वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा कोई धांधली किये जाने या अपराध होने की स्थिति में उससे निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं था।

 इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम तीन साल से पांच साल तक के कारावास और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। कानून में न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। सेवा प्रदाता यदि दोषी होता है तो उस पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना होगा। इसके तहत सभी अपरोध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। संज्ञेय अपराधों में मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले की जांच करना पुलिस का कर्त्तव्य होता है। नया कानून बोर्ड परीक्षाओं या विश्वविद्यालय की नियमित परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक से नीचे का अधिकारी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच नहीं करेगा। 

विधेयक की धारा 3 में कम-से-कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो मौद्रिक या गलत लाभ के लिये सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने के बराबर हैं।
इन कृत्यों में शामिल हैं- 

1- परीक्षा का प्रश्न पत्र या उनके उत्तर या उत्तर कुंजी लीक करना ताकि परीक्षार्थी की किसी भी प्रकार की मदद मिल सके। 
2. प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) रिस्पॉन्स शीट को बिना अधिकार के अपने कब्जे में लेना। 
3.  परीक्षा वाले कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना।
4. परीक्षा के फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना। या फर्जी ऑफर लेटर जारी करना।
5. परीक्षा केंद्र पर अभ्‍यर्थियों को जवाब उपलब्‍ध कराना
6. ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़। 
7. आर्थिक लाभ के लिए फर्जी परीक्षा आयोजित कराना।
8.  दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना।
9. सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी करना, 
10. प्रश्न पत्र या आंसर-की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना।
11.  परीक्षा में किसी भी तरह से अनधिकृत रूप से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना। 
12. बिना किसी अधिकार के वास्तविक त्रुटि को सुधारने के अलावा मूल्यांकन में परिवर्तन करना। 
13. सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना।
14. किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना, उनकी स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना या काम में बाधा पैदा करना।
15. परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी को समय से पहले सार्वजनिक करना।

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