5वीं-8वीं के फेल स्टूडेंट्स अब अगली क्लास में नहीं जाएंगे, 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देंगे, फेल होने पर उसी क्लास में पढ़ेंगे
अगर समिति को जांच के दौरान लगता है कि छात्र को जानबूझकर अनुत्तीर्ण किया गया है तो स्कूल को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा छात्र को दोबारा परीक्षा देने/ पुन जांच का अवसर भी दिया जाएगा
स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पांचवीं और आठवीं के छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रोन्नत नहीं होंगे। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों पर भी यह नियम लागू होगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने सर्कुलर जारी किया है।सर्कुलर के अनुसार, शैक्षणिक सत्र में पांचवीं और आठवीं के छात्रों की नियमित परीक्षा होगी। अगर छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो उसे दो महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। अगर उसमें भी उत्तीर्ण नहीं होता है तो छात्र को आवश्यक दोहराव की श्रेणी में डाला जाएगा। अगले सत्र में छात्र उसी कक्षा में पढ़ाई करेगा। इसकी सूचना सभी निजी स्कूलों को अभिभावकों को देने के निर्देश दिए गए हैं।
ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए समिति गठित
अगर आर्थिक पिछड़ा वर्ग/वंचित वर्ग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को परीक्षा के संबंध में कोई शिकायत है तो उसके लिए वह संबंधित जिले से संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में एक शिकायत समिति का गठन भी किया गया। इसके क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। अभिभावकों की शिकायतों का निपटान समिति करेगी।
अगर समिति को जांच के दौरान लगता है कि छात्र को जानबूझकर अनुत्तीर्ण किया गया है तो स्कूल को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा छात्र को दोबारा परीक्षा देने/ पुन जांच का अवसर भी दिया जाएगा। अगर फिर भी छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो उसे आवश्यक दोहराव की श्रेणी में डाला जाएगा। ऐसे में संबंधित जिले के उप शिक्षा निदेशक शिक्षा के अधिकार के तहत ऐसे बच्चों के दाखिले सरकारी स्कूल में सुनिश्चित करवाएंगे।
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