Hindi Newsकरियर न्यूज़CBSE : Delhi High Court pulls up CBSE for arbitrarily changing weightage formula for Class 12th results

CBSE : 12वीं रिजल्ट के फॉर्मूले पर हाईकोर्ट ने की सीबीएसई की खिंचाई, कहा- बोर्ड के नियम मनमाने

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं कक्षा के छात्रों को अंधेरे में रखने और उन्हें अंक प्रतिशत के निर्धारण के बारे में पहले से जानकारी नहीं देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की खिंचाई की।

Pankaj Vijay एजेंसी, नई दिल्लीSat, 27 Aug 2022 11:00 AM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं कक्षा के छात्रों को अंधेरे में रखने और उन्हें अंक प्रतिशत के निर्धारण के बारे में पहले से जानकारी नहीं देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की शुक्रवार को खिंचाई की। सीबीएसई ने पांच जुलाई 2021 को एक परिपत्र जारी किया था कि अकादमिक वर्ष 2021-22 में 12वीं कक्षा के प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र की परीक्षाओं को 50-50 प्रतिशत का समान महत्व दिया जाएगा। वहीं, नतीजों की घोषणा से एक दिन पहले 21 जुलाई 2022 को उसने अंकों के निर्धारण का फॉर्मूला 30-70 प्रतिशत रखने की सिफारिश की।

उच्च न्यायालय ने कहा कि बोर्ड की ओर से चूक की गयी और उदासीन रवैया अपनाया गया तथा यह दौड़ खत्म होने के बाद दौड़ के नियमों को बदलने के समान है और पूरी तरह से मनमाना है।

अदालत ने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चलता है कि सीबीएसई के सक्षम प्राधिकरण/अध्यक्ष द्वारा पारित ऐसा कोई भी आदेश नए अंक प्रतिशत के फॉर्मूले के संबंध में सिफारिश को स्वीकार, लागू तथा अधिसूचित करता हो।
    
अदालत ने एक छात्रा की याचिका पर यह फैसला दिया, जिसने बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के अपने परिणाम को चुनौती दी थी। छात्रा ने नतीजे जुलाई 2021 के परिपत्र के अनुसार घोषित करने का अनुरोध किया था, जिसमें प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र के लिए थ्योरी के पेपर को समान महत्व देने की बात कही गयी थी।

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