Hindi Newsकरियर न्यूज़Applications from those who have DELED by 14 July no further action will be taken

14 जुलाई तक डीइएलएड करने वालों से आवेदन, आगे नहीं होगी कोई कार्रवाई 

शिक्षा विभाग द्वारा करीब 94 हजार शिक्षकों के नियोजन के मामले में 17 दिसम्बर, 2019 को आदेश दिया था कि पहली से पांचवीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति में दो साल का डीईएलएड कोर्स करने वालों को...

Anuradha Pandey हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाThu, 9 July 2020 06:57 AM
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शिक्षा विभाग द्वारा करीब 94 हजार शिक्षकों के नियोजन के मामले में 17 दिसम्बर, 2019 को आदेश दिया था कि पहली से पांचवीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति में दो साल का डीईएलएड कोर्स करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। इस कोटि के अभ्यर्थियों के नहीं मिलने पर शिक्षा स्नातक (बीएड) योग्यताधारियों का चयन किया जाएगा। दोनों की मेधा सूची अलग-अलग बनेगी। यह आदेश मेधा सूची के निर्माण से संबंधित था जिसपर शिक्षा विभाग ने 3 जुलाई को रोक लगा दिया है। 

इसके साथ ही इन शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में पटना उच्च न्यायालय का एक आदेश 1 जुलाई को भी आ चुका है। बुधवार को न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि 14 जुलाई तक एनआईओएस से 18 माह का डीईएलएड करने वाले टीईटी-सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लिये जाएंगे। 14 जुलाई के बाद नियोजन से संबंधित अग्रेतर प्रक्रिया विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर ही की जाएगी। उधर शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग जल्द ही दोनों मामलों में पटना उच्च न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दायर करेगा।

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