Transport department action against 1 lakh 50 thousand vehicle owners in Bihar registration will be cancelled बिहार में डेढ़ लाख गाड़ियों के मालिकों पर चला ट्रांस्पोर्ट विभाग का चाबुक, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, Bihar Hindi News - Hindustan
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बिहार में डेढ़ लाख गाड़ियों के मालिकों पर चला ट्रांस्पोर्ट विभाग का चाबुक, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा

परिवहन विभाग के इस फैसले के बाद वाहन मालिकों में हड़कंप है। उनकी गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है। भागलपुर और पूर्णिया परिवहन कार्यालय में टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों की संख्या को चिह्नित करने के बाद नीलाम पत्र वाद करने की प्रकिया शुरू कर दी गई है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तानThu, 15 May 2025 10:08 AM
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बिहार में डेढ़ लाख गाड़ियों के मालिकों पर चला ट्रांस्पोर्ट विभाग का चाबुक, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा

परिवहन विभाग ने उतर पूर्व के 13 जिलों की एक लाख 51 हजार 633 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय लिया है। चिह्नित लापरवाह वाहन मालिकों को नोटिस और फोन से सूचना देने के बाद कार्रवाई की प्रकिया शुरू कर दी गई है। इनमें सर्व क्षमा योजना का लाभ लेने वाले वाहन मालिकों को छोड़ दिया गया है। यह कार्रवाई ऐसे वाहन मालिकों पर की जा रही है, जिन्होंने लंबे समय से टैक्स जमा नहीं किया है।

परिवहन विभाग के इस फैसले के बाद वाहन मालिकों में हड़कंप है। उनकी गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है। भागलपुर और पूर्णिया परिवहन कार्यालय में टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों की संख्या को चिह्नित करने के बाद नीलाम पत्र वाद करने की प्रकिया शुरू कर दी गई है। पूर्णिया के डीटीओ शंकर शरण ओमी ने बताया कि 33 हजार से अधिक टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे गाड़ियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद की प्रकिया शुरू कर दी गई है।

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टैक्स बकाया में पूर्णिया अव्वल

टैक्स बकाया में 13 जिलों में पूर्णिया अव्वल है। पटना, मुजफ्फरपुर के बाद सबसे अधिक बकाया पूर्णिया और भागलपुर में है। पूर्णिया में 33 हजार 740, भागलपुर में 22 हजार 143, बेगूसराय में 20 हजार 950, मधेपुरा में सात हजार 835, सहरसा में 10 हजार 965, सुपौल में छह हजार 454, अररिया में सात हजार 585, कटिहार में नौ हजार 711, किशनगंज में पांच हजार 744, बांका में चार हजार 966, लखीसराय में तीन हजार 974, मुंगेर में 12 हजार 210 और जमुई में पांच हजार 356 गाड़ी मालिकों पर टैक्स बकाया है।

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क्या कहते हैं अधिकारी?

टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नीलाम पत्र वाद की प्रकिया चल रही है। सर्व क्षमा योजना के बाद बची गाड़ियों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। - एसएन मिश्र, एमवीआई, भागलपुर।

ये होते हैं टैक्स डिफॉल्टर

व्यावसायिक गाड़ियों के संचालक को तीन माह में टैक्स जमा करना होता है। गाड़ी मालिक सुविधा अनुसार कई माह का एक साथ भी टैक्स जमा करते हैं। ऐसे वाहन मालिक जो टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, पहले उन्हें नोटिस और फोन के माध्यम से सूचना दी जाती है।