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शराबबंदी कानून के तहत नहीं जब्त हो सकता कैश, पटना हाई कोर्ट का अहम आदेश

पटना हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि शराबबंदी कानून के तहत आरोपी के कब्जे से कैश यानी नकर राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाFri, 6 Dec 2024 05:57 AM
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बिहार में लागू शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि को जब्त नहीं किया जा सकता। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि इस धारा में नगद राशि जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। जस्टिस पीबी बजन्थरी और न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय की खंडपीठ ने बृजलाल यादव उर्फ बृजलाल प्रसाद की अर्जी पर सुनवाई के बाद जब्त राशि वापस करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने जमानत बॉन्ड पर जब्त राशि को वापस करने का आदेश दिया है।

आवेदक की ओर से हाई कोर्ट को बताया कि शराबबंदी कानून के तहत नकदी जब्त करने का प्रावधान है। जब्त राशि वापस करने के बारे में कानून चुप है। उन्होंने आवेदक के पक्ष में जब्त राशि को वापस करने के बारे में कोर्ट को आदेश देने की गुहार लगाई। कोर्ट ने शराबबंदी कानून कि धारा 58 की व्याख्या की। कहा कि इस धारा के प्रावधानों की जांच की गई।

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इसमें पाया गया कि इस धारा में नगद राशि को जब्त करने वाले अधिकारी को अपराध के आरोपी व्यक्ति के कब्जे में पाए गए किसी भी पैसे को जब्त करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जब्ती आदेश को अवैध करार देते हुए जब्ती आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने जहानाबाद जिले के काको थाने में दर्ज कांड संख्या 190/2021 में जब्त 2,24,200 रुपये को वापस करने का आदेश दिया। वहीं जहानाबाद के जिले मजिस्ट्रेट को जब्त की गई राशि 2,24,200 रुपये को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के तुरंत बाद आवेदक को जमानत बॉन्ड लेकर वापस देने का आदेश दिया।

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