श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई एकसाथ करने के आदेश को वापस लेने पर फैसला आज
इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी के मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई एकसाथ करने के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी के मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई एकसाथ करने के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने बीते बुधवार को अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस अर्जी में 11 जनवरी 2024 के आदेश को वापस लेने की प्रार्थना की गई है, जिसमें हिंदू पक्ष के सभी मामलों को एकसाथ जोड़ दिया गया था। कहा गया कि इस आदेश से उनका सभी मामलों का विरोध करने का अधिकार छिन जाएगा।
हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि मामलों को एकसाथ जोड़ने से यह नहीं होगा कि सभी मामलों का विरोध करने का अधिकार रुक जाएगा। मामलों को एकसाथ जोड़ना न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है और इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बदला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने गत एक अगस्त के आदेश में मामलों को एक साथ जोड़ने का निर्णय लिया था लेकिन अभी तक कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है और न्यायालय केवल अर्जियों की सुनवाई कर रही है। जिनमें 18 मुकदमे शामिल हैं।
इससे पहले एक अगस्त 2024 को न्यायमूर्ति जैन ने मुस्लिम पक्ष की अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिसमें हिंदू पक्षों की ओर से दाखिल मामलों की स्थायित्व को चुनौती दी गई थी। मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद के बारे में विवाद है, जिसका निर्माण भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को तोड़कर किया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष (शाही-ईदगाह प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड) इस मामले का विरोध कर रहे हैं।