श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में रोजाना सुनवाई से इनकार, हाईकोर्ट में अर्जी खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने मंगलवार को दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करने की मांग में दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने मंगलवार को दिया। यह अर्जी वाद संख्या चार के पक्षकार आशुतोष पांडेय ने दाखिल की थी। अर्जी में विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने वाद संख्या तीन में शाही ईदगाह मस्जिद को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही वाद संख्या 17 में पब्लिक नोटिस का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख लगाई है। अगली सुनवाई पर मुकदमों के वाद बिंदु तय किए जाएंगे।
मुस्लिम पक्ष लटकाना चाहता है मामला
वहीं, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण के एक याची महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने सुनवाई से पहले कहा कि उनका न्यायालय से अनुरोध होगा कि अब इसमें इश्यू फ्रेम किये जाएं, वाद बिंदु तय किये जाएं। यह प्रक्रिया बढा़ना बहुत जरूरी है। इसके साथ-साथ वह न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसका आर्किलॉजिकल इंडिया से सर्वे भी कराया जाए। इसका प्रार्थनापत्र उन्होंने न्यायालय में दिया हुआ है।
महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि वाद बिंदु तय किये जाएं। वह जानबूझकर इस मामले को लटकाना चाहता है। कभी एप्लीकेशन लगाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हम न्यायालय से निवेदन करेंगे कि वाद बिंदु तय किये जाएं और आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने के हमारे प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया जाए।