Consumer Court Orders ITC to Pay Rs 20 000 for Missing Matchsticks माचिस की दो तीली के दाम के साथ 20 हजार रुपए अदा करने का आदेश , Santkabir-nagar Hindi News - Hindustan
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माचिस की दो तीली के दाम के साथ 20 हजार रुपए अदा करने का आदेश

Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर में माचिस की डिब्बी में दो तीली कम होने के मामले में उपभोक्ता अदालत ने आईटीसी लिमिटेड को 10 पैसे का दाम और 10% ब्याज सहित 20 हजार रुपए अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया। उपभोक्ता ने शिकायत की...

Newswrap हिन्दुस्तान, संतकबीरनगरFri, 16 May 2025 01:40 PM
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माचिस की दो तीली के दाम के साथ 20 हजार रुपए अदा करने का आदेश

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में माचिस की डिब्बी में दो तीली कम होने का एक रोचक मामला जिला उपभोक्ता आयोग में जा पहुंचा। उपभोक्ता अदालत ने दो तीली का दाम 10 पैसे क्रय करने की तिथि से 10% ब्याज के साथ रुपए बीस हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश जारी किया है। उक्त मामला होम लाइट्स के आईटीसी लिमिटेड कंपनी का है। की यदि उपभोक्ता जागरूक रहे तो वह ठगी का शिकार नहीं हो सकता है। मुखलिसपुर रोड निवासी अजय कुमार श्रीवास्तव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया। कहा कि उन्होंने दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को होम लाइट्स कंपनी की एक माचिस गोरखल मोहल्ले में स्थित अमृत किराना स्टोर से दो रुपए में क्रय किया।

दुकानदार ने नया पैकेट खोलकर एक डिब्बी माचिस दिया था। दुकानदार से पूछने पर उन्होंने बताया था कि इसमें 42 तीलियां होती हैं, परंतु गिनती करने पर दो तीली कम थी। शिकायत करने पर दुकानदार ने दूसरी माचिस के डिब्बी को खोलकर स्वयं गिना, उसमें भी दो तीली कम थी। उपभोक्ता ने मामले को जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल किया। अदालत में आईटीसी कंपनी लिमिटेड के पक्षकार ने उपस्थित होकर अपने निर्माण संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किए तथा दो तिली कम होने की बात से इंकार करते रहे। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व पक्षकारों के बहस को सुनने के उपरांत आईटीसी कंपनी को अनुचित व्यापार कर उपभोक्ताओं को क्षति पहुंचाने का पर्याप्त आधार मानते हुए निर्माण कंपनी को उत्तरदायी माना। न्यायालय ने दो तीली का दाम 10 पैसे क्रय करने की तिथि से 10% ब्याज के साथ रुपए 20 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।

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