Court Sentences Drug Trafficker to 10 Years in Prison and Fine नशीले पदार्थ बरामदगी के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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नशीले पदार्थ बरामदगी के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद

Bulandsehar News - अपर सत्र न्यायाधीश ने खुर्जा क्षेत्र में नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में अभियुक्त वाहिद उर्फ लंगड़ा को दस साल कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी को 400 ग्राम नशीला पाउडर के साथ...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरFri, 16 May 2025 07:22 PM
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नशीले पदार्थ बरामदगी के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद

अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-4 ने वर्ष 2020 में खुर्जा क्षेत्र में नशीले पदार्थ की बरामदगी के मामले में एक अभियुक्त को दस साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 अक्तूबर 2020 को खुर्जा नगर पुलिस ने सिकंदराबाद रोड हसनगढ़ मोड़ के पास से आरोपी वाहिद उर्फ लंगड़ा पुत्र मजीद निवासी मोहल्ला शेखपेन खुर्जा को करीब 400 ग्राम नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी वाहिद उर्फ लंगड़ा का चालान कर दिया। जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया।

इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-4 के न्यायालय में हुई। इस अभियोग को जिला पुलिस द्वारा आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराई गई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी वाहिद उर्फ लंगड़ा को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस साल की कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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