इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ जरूरी सुधारों के साथ नए ई-फाइलिंग पोर्टल 3.0 को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर ली है। यह पोर्टल इस्तेमाल में काफी आसान होगा और इसकी मदद से आयकर रिटर्न बेहद कम समय में दाखिल की जा सकेगी।
ITR refund status 2024-25: इस बार रिफंड में देरी के पीछे एक कारण यह भी है कि बहुत से लोगों के आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है, जिसकी वजह से रिफंड समय से जारी नहीं हो रहा है।
ITR Refund: रिफंड की प्रक्रिया रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के बाद ही शुरू होती है, और करदाता के खाते में राशि जमा होने में 4-5 सप्ताह लगते हैं। आइए समझें क्यों लटक जाता है रिफंड..
How to check tax refund: वैसे तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट रिफंड जारी करने में चार से पांच सप्ताह का समय लेता है,लेकिन जब आपको समय पर रिफंड नहीं मिलता है तो डिपॉर्टमेंट के नोटिफिकेशन को चेक करना जरूरी हो जाता है।
ITR Refund: कुछ ऐसे कारण हैं, जिससे आपका रिफंड लटक सकता है। आइए समझें रिफंड लटकने के क्या कारण हैं? रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें? रिफंड में देरी होने पर क्या करें और अगर रिफंड दावा खारिज हो जाए तो क्या करें?
Income tax Refund: रिटर्न दाखिल करने के 30 दिन के भीतर उसे ई-वेरीफाई करें। इसके बाद ही विभाग रिफंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर टैक्सपेयर ई-सत्यापन से चूक जाते हैं तो रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा।
ITR Filing: आप जुर्माना देकर अभी भी विलंबित आयकर रिटर्न (Belated ITR) दाखिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए विलम्बित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है।
Income Tax Notice: अक्सर आईटीआर फाइल करने के बाद सेक्शन 143(1) के तहत आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को एक नोटिस भेजता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है।
ITR Filing last date extension: क्या सचमुच आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बढ़कर 31 अगस्त हो गई है? जानें इसपर केंद्र सरकार ने क्या कहा..
ITR Filing: आईटीआर फॉर्म में जो कर छूट/कटौती या रिफंड का दावा किया जा रहा है, वह वास्तविक होने चाहिए। अगर किसी टैक्सपेयर ने कर छूट या रिफंड पाने के लिए ITR में फर्जी अथवा बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए हैं तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।
ITR Filing Last Date: एआईएस में 50 से अधिक तरह के लेनदेन की जानकारी होती है, जो एक टैक्सपेयर ने पूरे वित्त वर्ष में किए होते हैं। अगर विभाग को किसी कर छूट दावे पर संदेह होता है तो एआईएस से मिलान कर उसकी पुष्टि करता है।
ITR Filing Deadline extension news: अगर आज अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं तो आप देर से भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के अनुसार, 5000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फीस लगाई जा सकती है।
ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई बेहद नजदीक है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने जा रहे हैं तो इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पहले इकट्ठा कर लें।
ITR Filing: आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 29 जुलाई 2024 की सुबह 6 बजे तक 54,336,766 आईटीआर फाइल किए जा चुके थे।
ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इस साल शायद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आखिरी तारीख में इजाफा किया जाए। ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।
ITR Filing: नया अधिनियम लागू होने के बाद कर से जुड़े विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी।
ITR Filing 2024: बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया गया था। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को भी नहीं चुनते हैं तो बाई डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना आईटीआर फाइल करेंगे।
ITR Filling: विभाग केवल उन्हीं बैंक खातों में रिफंड ट्रांसफर करता है, जो पहले से वैलिडेट हैं। यानी आपके पैन से जुड़े बैंक खाते की डिटेल्स को रिफंड प्रक्रिया से पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर वेरीफाई किया गया हो।
ईडी ने एक आईपीएस अधिकारी के पति पुरुषोत्तम चवन का एक मुंबई स्थित फ्लैट कुर्क कर दिया गया है। इसके अलावा 263 करोड़ के आईटीआर फ्रॉ़ड मामले में अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की गई है।
ITR NEWS: आप अपना आईटीआर अपने सीए, वकील या खुद भर सकते हैं। अगर आप अपना आईटीआर इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दाखिल करना चाहते हैं तो यह खबर आपको बता रही तरीका।
ITR News: आयकर विभाग ने उन 28 बैंकों की सूची भी जारी की है, जिनके डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और बैंक काउंटर के माध्यम से आयकर धनराशि को जमा किया जा सकता है।
ITR File: अगर किसी वजह से लास्ट डेट पर आईटीआर फाइल नहीं हो पाया तो क्या होगा? आइए आईटीआर से संबंधित समय सीमा, लास्ट डेट चूकने पर जुर्माना, बचने के लिए सामान्य गलतियों पर एक नजर डालें...
ITR: फॉर्म-16 यह तय करता है कि नियोक्ता ने टीडीएस जमा करा दिया है। इसमें कंपनी का टैन नंबर, आकलन वर्ष, कर्मचारी का पैन, पता, वेतन विभाजन, करदायी आय आदि की भी जानकारी होती है।
Income Tax Slabs: आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या ओल्ड। आज हम आपको बताते हैं कि नई कर व्यवस्था के 8 फायदे, जिसे हमारे एकस्पर्ट्स सीए अजय बगड़िया, सीए संतोष मिश्रा और सीए अभिनंदन पांडेय ने बताया है।
ITR भरते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है। गलती होने पर विभाग करदाता को नोटिस भेज सकता है। इतना ही कर छूट दावों या किसी भी तरह से लेन-देन में अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी लगा सकता है, इसलिए आयकर रिटर्न भरते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें।
Old Vs New Tax Regime Income Tax Slabs 2024-25: टैक्सपेयर्स के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था में क्या अंतर है? टैक्स स्लैब क्या है और कितना फायदा है? आइए सीए अजय बगड़िया, सीए संतोष मिश्रा और अभिनंदन पांडेय से इसकी बारिकियां समझें..
ITR: वित्त वर्ष 2023-24 ( एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए लागू ITR-1 और ITR-4 के लिए ऑफलाइन फॉर्म (JSON सुविधा) जारी हो गए हैं। आयकर विभाग ने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए हैं।
आईटीआर वेरिफिकेशन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का आखिरी स्टेप है। वेरीफिकेशन के बाद ही प्रोसेस पूरा माना जाएगा। इसी स्टेप के बाद व्यक्ति आईटीआर रिफंड पाने का योग्यता हासिल कर पाता है।
ITR Filing Details: आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए। इनमें से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा है।
टैक्स प्रणाली की भाषा में कहें तो कोई भी व्यक्ति बिलेटेड आईआर (belated ITR) भर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड आईटीआर भरने की सुविधा लोगों को मिलती है।