अगर आपने फाइल कर दिया है ITR तो ऐसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस?
- How to check tax refund: वैसे तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट रिफंड जारी करने में चार से पांच सप्ताह का समय लेता है,लेकिन जब आपको समय पर रिफंड नहीं मिलता है तो डिपॉर्टमेंट के नोटिफिकेशन को चेक करना जरूरी हो जाता है।
How to check tax refund: अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो अब आपको अपने रिफंड का इंतजार होगा और अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो भी आप जुर्माना देकर 31 दिसंबर, 2024 से पहले विलंबित रिटर्न (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट रिफंड जारी करने में चार से पांच सप्ताह का समय लेता है,लेकिन जब आपको समय पर रिफंड नहीं मिलता है तो डिपॉर्टमेंट के नोटिफिकेशन को चेक करना जरूरी हो जाता है। क्या होगा अगर टैक्स डिपार्टमेंट से कोई सवाल पूछा गया या डिपार्टमेंट ने आपके रिटर्न को अधूरा बताकर खारिज कर दिया? इसलिए विभाग से प्राप्त किसी भी जानकारी की जांच करते रहें।
इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस की जांच करने के लिए इन जरूरी चीजों को एक बार फिर से चेक कर लें...
1. यूजर आईडी और पासवर्ड: सिस्टम में लॉग इन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है।
2. पैन आधार लिंकिंग: आपका पैन आधार से लिंक होना चाहिए।
3. आईटीआर में रिफंड का क्लेम: रिफंड स्टेटस की जांच करने के लिए, आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा जो रिफंड का दावा करता है।
अपने आई-टी रिफंड स्टेटस की जांच करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: सबसे पहले, आपको ई-फाइलिंग पोर्टल eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ 2 पर जाना होगा
स्टेप 2: अब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा।
स्टेप 3:अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपको एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि यह आपके आधार से लिंक नहीं है। अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए, 'लिंक नाउ' बटन पर क्लिक करें, अन्यथा 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अब आप इनकम टैक्स रिटर्न > ई-फाइल टैब पर जा सकते हैं > फाइल किए गए रिटर्न को देख सकते हैं।
स्टेप 5: अब आप जिस एसेसमेंट ईयर के लिए रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, देख सकते हैं.
स्टेप 6: अब आप डिटेल्स देख सकते हैं। आप फाइल किए गए आईटीआर के लाइफ साइकिल की भी जांच कर सकते हैं।
स्टेप 7: अब चार अलग-अलग सिनारियो सकते हैं:
पहला: रिफंड जारी हो चुका है।
दूसरा: रिफंड जारी किया गया है, लेकिन केवल आंशिक रूप से।
तीसरा: विभाग ने पूरा रिफंड एडजस्ट कर दिया है।
चौथा: टैक्स रिफंड फेल हो गया है।
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