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Yamuna Expressway : यमुना एक्सप्रेसवे पर घटी वाहनों की रफ्तार, अब 2 माह तक धीरे चलेंगे ट्रक और कार

यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते वाहनों की स्पीड लिमिट में फेरबदल किया गया है। आज से एक्सप्रेसवे नई स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। यमुना प्राधिकरण ने भी इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा। आशीष धामाSun, 15 Dec 2024 02:06 PM
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यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते वाहनों की गति सीमा (स्पीड लिमिट) में फेरबदल किया गया है। आज से एक्सप्रेसवे संशोधित स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण ने भी इसे लेकर पत्र जारी कर दिया है।

सर्दियों में कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे वाहन चालकों के लिए वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। ठंड के कारण सड़कों पर फिसलन भी रहती है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। 

ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम करने की योजना बनाई गई है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना होने पर घायलों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए भी टाइम टेबल और फोन नंबरों का आदान-प्रदान किया जा चुका है। वहीं, ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए जीरो पॉइंट से जेवर टोल पर दोनों तरह चार चार टीमें तैनात की हैं, जोकि किनारों पर खड़े वाहनों व ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसेंगी। 

इसके अलावा, एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। वहीं वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप चिपकाने के लिए अभियान चल रहा है। आज यानी दिसंबर से एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। एक्सप्रेसवे के वरिष्ठ प्रबंधक जेके शर्मा ने बताया कि नई स्पीड लिमिट निर्धारित कर दी गई है। इसे लेकर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं।

यमुना एक्सप्रेसवे पर नई स्पीड लिमिट

हल्के वाहन : 100 किमी/घंटा से घटाकर 75 किमी/घंटा

भारी वाहन: 80 किमी/घंटा से घटाकर 60 किमी/घंटा

संशोधित स्पीड लिमिट : 15 फरवरी तक लागू रहेगी

उल्लंघन करने पर कार्रवाई

निर्धारित स्पीड लिमिट से ज्यादा रफ्तार भरने वाले हल्के वाहनों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं भारी वाहनों पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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