मऊ दौरे के दौरान गाजीपुर वाले घर में रह सकेंगे विधायक अंसारी
सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत की शर्तों में ढील दी है। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ के दौरे के दौरान गाजीपुर स्थित घर पर तीन रात ठहरने की अनुमति मिली है। हालांकि, उन्हें राजनीतिक...

राहत - सुप्रीम कोर्ट ने विधायक की जमानत की शर्तों में दी ढील नई दिल्ली। विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक अब्बास अंसारी की जमानत की शर्तों में ढील देते हुए उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ के दौरे के दौरान गाजीपुर स्थित घर पर रहने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान गाजीपुर स्थित घर में तीन रात ठहरने की इजाजत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने यूपी सरकार की गोपनीय रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए आरोपी अंसारी को राहत देने के लिए सात मार्च के अपने आदेश में संशोधन कर दिया।
पीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद सात मार्च को मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने पीठ से कहा कि अब्बास अंसारी पिछले दो-तीन तारीखों से संबंधित अदालत में मामले की सुनवाई पर पेश नहीं हो रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा कि हो सकता है, जमानत देने के दौरान उन पर लगाई गई शर्तें इसका प्रमुख कारण हो। दूसरी तरफ अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल पिछले छह माह से न तो अपने लखनऊ के सरकारी आवास से बाहर निकले हैं और न ही अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर पाए हैं। सिब्बल ने पीठ से कहा, उनका मुवक्किल अपने मऊ निर्वाचन क्षेत्र से 350 किलोमीटर दूर लखनऊ में रहता है। आखिर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर उसी दिन कैसे वापस आ सकता है? पीठ को बताया गया कि गाजीपुर में अब्बास अंसारी का घर निर्वाचन क्षेत्र से महज 40 किलोमीटर दूर है। कृपया अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान वहां रहने की अनुमति दें। इसके बाद पीठ ने विधायक अंसारी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान गाजीपुर वाले घर में लगातार तीन रात रुकने की अनुमति दी। राजनीतिक बैठक नहीं कर सकेंगे पीठ ने जमानत की शर्तों में ढील देते हुए यह साफ कर दिया है कि इस दौरान अंसारी कोई भी राजनीतिक बैठक नहीं करेंगे या भाग नहीं लेंगे। इसके साथ ही, कोर्ट ने अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सात मार्च को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी को कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने जमानत अवधि के दौरान अंसारी को लखनऊ के अपने सरकारी आवास में ही निवास करने का निर्देश देने के साथ ही, अनुमति के बगैर यूपी से बाहर नहीं जाने को कहा था।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।