Supreme Court Directs Establishment of POCSO Courts for Child Sexual Offenses प्राथमिकता के आधार पर विशेष पॉक्सो अदालतें स्थापित करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट, Delhi Hindi News - Hindustan
Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsSupreme Court Directs Establishment of POCSO Courts for Child Sexual Offenses

प्राथमिकता के आधार पर विशेष पॉक्सो अदालतें स्थापित करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों के लिए प्राथमिकता के आधार पर पॉक्सो अदालतें स्थापित की जाएं। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पीबी वराले...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 15 May 2025 11:36 PM
share Share
Follow Us on
प्राथमिकता के आधार पर विशेष पॉक्सो अदालतें स्थापित करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों से निपटने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पॉक्सो अदालतें स्थापित करे। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने गुरुवार को कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के मामलों के लिए विशेष अदालतों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण, कानून के तहत सूनवाई को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं हो पा रहा है। पीठ ने कानून में निर्धारित अनिवार्य अवधि के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने के अलावा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरा करने का भी निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं की संख्या में चिंताजनक वृद्धि को रेखांकित किया गया था। यूपी, बिहार में निर्देशों का पालन नहीं कोर्ट ने कहा कि अधिकांश राज्यों ने केंद्र से वित्त पोषण प्राप्त कर पॉक्सो मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने के निर्देशों का अनुपालन किया है, जबकि तमिलनाडु, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।