कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान देने के आरोपी मंत्री की याचिका पर सुनवाई 19 को
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता विजय शाह की याचिका पर सुनवाई को 19 मई तक टाल दिया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश...

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई 19 मई तक के लिए टाल दी। याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा अपने खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। यह मुकदमा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर इंदौर पुलिस ने दर्ज की है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने भाजपा नेता शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के आग्रह पर मामले की सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने मामले की सुनवाई टालने और कुछ दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी। इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ से कहा कि उन्होंने दो हस्तक्षेप अर्जियां दी हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम 19 मई को ही आपकी बात भी सुनेंगे। इससे पहले, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
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