राम रहीम संबंधी एसजीपीसी की याचिका का निपटारा
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एसजीपीसी की याचिका का निपटारा किया, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की अस्थायी रिहाई को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी बिना पक्षपात के याचिका पर...
चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की एक याचिका का निपटारा कर दिया। इस याचिका में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी बिना किसी पक्षपात के विचार करें।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपना यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। एसजीपीसी ने यह भी दलील दी थी कि डेरा प्रमुख हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध करने के लिए कई सजा भुगत रहा है। अगर उसे रिहा किया जाता है, तो इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है। राम रहीम ने इस साल जून में उच्च न्यायालय का रुख कर 21 दिन की फर्लो देने का निर्देश देने की मांग की थी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।